रिज़र्व बैंक ने विश्वप्रिया फाइनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने विश्वप्रिया फाइनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
19 अगस्त 2005
रिज़र्व बैंक ने विश्वप्रिया फाइनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, विश्वप्रिया फाइनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय नं.2, पहला मेन रोड, कस्तुरबा नगर, अडयार, चेन्नै-600 020 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 6 अगस्त 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/225