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रिज़र्व बैंक ने जुआरी लीज़िंग एंड फाइनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोवा

27 मार्च 2004

रिज़र्व बैंक ने जुआरी लीज़िंग एंड फाइनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोवा

का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जुआरी लीज़िंग एंड फाइनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जय किसान भवन, जुआरी नगर, गोवा में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने मैसर्स जुआरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, गोवा में मिल जाने के परिणामस्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/1139

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