रिज़र्व बैंक ने बीसीएल फाइनान्शियलसर्विसेज़ लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने बीसीएल फाइनान्शियलसर्विसेज़ लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने बीसीएल फाइनान्शियल
सर्विसेज़ लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
3 सितंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बीसीएल फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/1, कैमेक स्ट्रीट, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 016 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 अगस्त 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद बीसीएल फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। यह कंपनी जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/306