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रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 मार्च 2005

रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कारोबार करने के लिए दिये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये हैं।

कंपनी का नाम तारीख से नामंजूर

1. ट्विन सिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनान्सेज़ लिमिटेड, 123, एसबीआइ स्टाफ कालोनी, न्यू बाकाराम, हैदराबाद-500 080

2 मार्च 2005

2. पारसनाथ फिन-सेक प्राइवेट लिमिटेड, 78, जय जवान कालोनी, स्कीम नंबर3, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान

4 मार्च 2005

3. श्री रामलिंगेश्वरा लीज़िंग एंड ऑटोफिन प्राइवेट लिमिटेड, डोअर नंबर 5-7-72, काँग्रेस कार्यालय के सामने,प्रकाशम बाज़ार, नालगोंडा-508 001

2 मार्च 2005

 

अत: उक्त कंपनियां भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/987

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