रिज़र्व बैंक ने टीसीआई सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, सिकंदराबाद कापंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
80418961
20 नवंबर 2003
को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने टीसीआई सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, सिकंदराबाद कापंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने टीसीआई सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, सिकंदराबाद का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
20 नवंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 अक्तूबर 2003 को टीसीआई सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका प्रधान कार्यालय 1-7-293, एम. जी. रोड, सिकंदराबाद-500 026 में है, को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है क्योंकि उक्त कंपनी ने टीसीआई फाइनान्स लिमिटेड, सिकंदराबाद के साथ समामेलन के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में कारोबार से बाहर हो जाने का निर्णय लिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) के अंतर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/648
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