भारतीय रिज़र्व बैंक ने चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड़ महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड़ महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
29 मार्च 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड़ महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चम्पावती अर्बन को-ऑप बैंक लि., बीड़, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 मार्च 2010 को सुबह 10.30 बजे बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तो के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। इसके बाद 31 मार्च 2009 की बैंक की वित्तीय स्थिति के लिये किये गये निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति में और गिरावट हुई है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नही होने के कारण बैंक को 23 नवम्बर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह पूछा गया था कि अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत 5 फरवरी 1997 को उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए और बैंक का समापन क्यों न किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा भेजे गए 23 दिसम्बर 2009 के पत्र की जांच की गयी तथा उसे संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि बैंक ने अपने पुर्नजीवन के लिये कोई व्यवहार्य कार्ययोजना प्रस्तुत नही की थी। सक्षम व्यवहार्य कार्ययोजना के अभाव में बैंक को पुर्नजीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड़, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में चम्पावती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीड, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम. यशोदा बाई, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है: डाक पता : एडिशनल ऑफसि बिल्डींग, इस्ट हाई कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स 118, नागपुर 440001 टेलीफोन नंबर (0712) 2538696 फैक्स नंबर (0712) 2552896; ई-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1306 |