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रिजर्व बैंक ने सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर का लाइसेंस रद्द किया

29 मई 2009

रिजर्व बैंक ने सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर का लाइसेंस रद्द किया

सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बूरहानपुर (म.प्र.) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश मई 27, 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकार समितियों के निबंधक, मध्य प्रदेश राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को अगस्त 5, 1982 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया। जून 30, 2004 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो जाने के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जनवरी 15, 2005 के कारोबार समाप्ति को बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया । अगले दो 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2008 के सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिले कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को सितम्बर 19, 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अतःबैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर (म.प्र.) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर (म.प्र.)पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री आर एन स्वामी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल, टेलीफोन नंबर : (0755) 2555072 /2762485 फैक्स नंबर : (0755) 2554515- ई-मेल

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1949

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