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रिज़र्व बैंक ने दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,खंडवा (म.प्र.) का लाइसेंस रद्द किया

09 मार्च 2009

रिज़र्व बैंक ने दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,खंडवा (म.प्र.)
का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खंडवा (म.प्र.) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 4 मार्च 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, मध्य प्रदेश राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत 31 मार्च 2005 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है।

31 मार्च 2008 के निरीक्षण से गंभीर विसंगतियों/अनियमितताओं के संकेत मिले और यह कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गई है। इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 10 सितंबर 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। बैंक की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 10 सितंबर 2008 के कारोबार समाप्ति को बैंक को निर्देश जारी किए गए। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई सक्षम कार्य योजना नही थी और बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी इसीलिए बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खंडवा (म.प्र.) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खंडवा (म.प्र.) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री आर. एन. स्वामी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462016। टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072 / 2762485; फैक्स नंबर : (0755) 2554515; ई-मेल के लिए यहाँ क्लिक करें।

सबीता बाडकर

सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1469

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