रिज़र्व बैंक ने धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.,मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.,मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
29 मार्च 2010 रिज़र्व बैंक ने धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.,मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धनश्री महिला सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। 04 मार्च 1997 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2006 की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक कि आर्थिक स्थिति नाजुक है। बैंक पर कुछ परिचालन प्रतिबंध भी लगाए गए। 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के निष्कर्षो से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हुई है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 सितंबर 2009 के निदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत उक्त बैंक को निदेश जारी किए गए जिसमें जमाराशियों के आहरण के लिए सीमा रु.1000 तय की गयी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 15 अक्तूबर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए 4 मार्च 1997 को जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए और बैंक के समापन के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा 29 अक्तूबर 2009 को दिए गए उत्तर की जांच की गयी और उसे असंतोषजनक पाया गया। बैंक के पास पुनर्जीवन की कोई जीवनक्षम योजना नहीं थी तथा विलयन के लिए भी बैंक कोई प्रस्ताव नहीं दे पाया। 31 मार्च 2009 की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा विलयन के लिए प्रस्ताव के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से धनश्री महिला सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में धनश्री महिला सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है: डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, मुंबई 400018 टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49 सीधी लाईन: (022) 2493 5348 फैक्स नंबर : (022) 2493 5495 ई-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1303 |