रिजर्व बैंक ने गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., गोरेगांव, जिला रायगड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., गोरेगांव, जिला रायगड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
18 दिसंबर 2008 रिजर्व बैंक ने गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., गोरेगांव, जिला रायगड, गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.गोरेगांव, जिला रायगड,महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 02 दिसंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। 10 दिसंबर 1986 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया। 31 मार्च 2007 की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक कि आर्थिक स्थिति नाजुक है। 31 मार्च 2007 की स्थिति के निरीक्षण निष्कर्षों के आधार पर बैंक के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की गयी। 01 नवंबर 2007 के निर्देश शबैंवि.केंका.बीएसडी.एनएसबी I/ आरएसबी 91/12.22.072/2007-08 के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक के परिचालन पर तथा रु.1000/- से अधिक जमाराशि के आहरण पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को निर्देश जारी किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 3 नवंबर 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी तथा यह पाया गया कि बैंक के पास इसे पुनरूज्जीवित की कोई कार्य योजना नहीं थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव मे बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.गोरेगांव, जिला रायगड,महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेन्स रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप गोरेगांव को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि.गोरेगांव, जिला रायगड,महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक,शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है: डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, मुंबई 400018, टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49 सीधी लाईन: (022) 2493 5348; फैक्स नंबर : (022) 2493 5495; इ-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/917 |