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रिज़र्व बैंक ने इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुळे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

24 फरवरी 2009
 

रिज़र्व बैंक ने इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुळे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

 

इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुळे, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

 

17 अगस्त 1988 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2007 की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक कि आर्थिक स्थिति नाजुक है।

 

31 मार्च 2008 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के निरीक्षण  से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी है। 17 अक्तूबर 2008 के निर्देश  के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किए गए। निर्देश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नयी जमाराशि स्वीकार करना और उधार देने तथा 1000/- रुपए से अधिक जमाराशि के आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया।

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 20 अक्तूबर 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी और यह पाया गया कि बैंक के पास उसे पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई सक्षम योजना नहीं थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का की स्थिति में सुधार किए जाने की कोई आशा नही  थी। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुळे, महाराष्ट्र  के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

 

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुळे, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

 
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, मुंबई-400018 टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49; सीधी लाईन: (022) 2493 5348; फैक्स नंबर : (022) 2493 5495; ई-मेल :
 
 
अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1368

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