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रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना

7 दिसंबर 2005

रिज़र्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द किया जाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) अर्थक्षम नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 दिसंबर 2005 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आदेश दिया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 1,00,000/- ( एक लाख मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए सभी विकल्पों के जांचोपरांत और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अंतिम कदम के रूप में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम, (मध्य प्रदेश) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2002 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पुनर्वासन के अंतर्गत रखा गया था। हालाँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, और उसकी चुकता पूंजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक होने के कारण जमाराशियाँ कम हो रही थीं। रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2003 को नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम की वित्तीय स्थिति को अनिश्चित पाते हुए, बैंक को 19 फरवरी 2004 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उसे दिया गया लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार ख़राब होती गई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2005 से बैंक के परिचालन को प्रतिबंधित करते हुए उसे निदेशाधीन कर दिया। बैंक के अस्थिर बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नितांत कदम उठाया। इसके लाइसेंस को रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कारोबार’ करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति और पुनर्भुगतान भी शामिल है।

किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण इस प्रकार है:

डाक का पता:
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी.बी. सं. 32,
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462 016
टेलीफोन नंबर: (0755) 2555072
फ़ैक्स नंबर: (0755) 2554515

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2005-2006/694

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