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रिज़र्व बैंक ने प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि., प्रांतीज, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया

07 जुलाई 2009

रिज़र्व बैंक ने प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि., प्रांतीज, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया

प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि.,प्रांतीज के अर्थक्षम नहीं रह जाने, बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित क ाट ध्यान में न रखते हुए चलाए जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 30 जून 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

रिज़र्व बैंक ने बैंक को 15 अकतूबर 1987 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 दिसंबर 2004 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है और बैंक ने रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया था। अगले 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2007 के सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिले कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गई थी तथा रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 5 फरवरी 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी किंतु उत्तर असंतोषजनक था। बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हित में नहीं चलाया जा रहा था। अतः जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि., प्रांतीज, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में प्रांतीज नागरिक सहकारी बैंक लि.,प्रांतीज, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी. एन मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चैंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009.टेलीफोन नंबर : (079) 26589338 फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/37

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