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रिजर्व बैंक ने राहुरी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,राहुरी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

18 मार्च 2010

रिजर्व बैंक ने राहुरी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,राहुरी, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राहुरी महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकार समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 6 ञ्क्तूबर 1987 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2008 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 24 अगस्त 2009 को कारोबार समाप्ति पर बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को निर्देश जारी किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 27 अगस्त 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास इसके पुनरुज्जीवन के लिए कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अतः बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राहुरी महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., राहुरी महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वरली, मुंबई - 400 018 से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018 टेलीफोन सं : (022) 2493 9930 - 49 सीधी लाईन - 24935348 फैक्स सं : (022) 24935495 - ई-मेल

 जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1252

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