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रिज़र्व बैंक ने राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

20 अप्रैल 2010

रिज़र्व बैंक ने राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र)
का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र)के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 8 अप्रैल 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 12 अगस्त 1997 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2009 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला है कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो जाने के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 16 नवंबर 2009 को कारोबार समाप्ति पर बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 30 नवंबर 2009को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नहीं थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि., सातारा, (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोडा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400018 से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कर्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49 सीधी लाईन : 24935348; फैक्स नंबर : (022) 24935495; ई-मेल.

जे. डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1418

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