रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया
18 नवम्बर 2005
रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) का लाइसेन्स रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को असुविधा का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 17 नवम्बर 2005 जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1,00,000/- रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंक के पुनरुज्जीवन हेतु सभी विकल्पों की जांच करने के बाद अंतिम कदम के रूप में सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश का लाइसेन्स रद्द करने का निर्णय लिया। दिनांक 31 मार्च 2001 को बैंक की स्थिति के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बैंक को "कमजोर बैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूँकि, बैंक की वित्तीय स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती चली गई और इसकी जमाराशियों का क्षरण हो रहा था इसलिए इसकी चुकता पूँजी और प्रारक्षित का नगदीकरण मूल्य नकारात्मक हो गया। 31 दिसम्बर 2003 को बैंक की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुये 1 जुलाई 2004 को बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि बैंक इस बात का कारण बताये कि उसे बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। फिर भी बैंक की समग्र वित्तीय स्थिति का क्षरण जारी रहा इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसे 27 मई 2005 से अपने निर्देशों के अधीन कर दिया और उसके परिचालनों पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि बैंक को जारी रखना तर्कसंगत नहीं रह गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेन्स रद्द करने का यह आख़िरी उपाय अपनाया। इसका लाइसेंस रद्द करने और समापन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार सर्वोदय महिला सहकारी बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि की अदायगी करने का कार्य शुरू किया जायेगा।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में सर्वोदय महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुरहानपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंकों के लिए यथा प्रयोज्य) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एम.के.रे, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल-462016 से संपर्क कर सकते हैं।
उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,
पोस्ट बॉक्स सं.32, होशंगाबाद मार्ग
भोपाल-462016
टेलीफोन नंबर : (0755) 2555072
फैक्स नंबर : (0755) 2554525
ई-मेल पता : ubdbhopal@rbi.org.in
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/611