रिज़र्व बैंक ने श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
2 मार्च 2007
रिज़र्व बैंक ने श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
होले-अलुर, जि. गडग (कर्नाटक) का लाइसेंस रद्द किया
श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, होले-अलुर, जि. गडग (कर्नाटक) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और कर्नाटक सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 28 फरवरी 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा इसके पुररुज्जीवित किए जाने हेतु सभी विकल्पों की जांच के बाद अन्तिम उपाय के रूप में श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, होले-अलुर, जि. गडग (कर्नाटक) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। 31 मार्च 2006 को इसकी स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण से यह संकेत मिला कि इसकी वित्तीस स्थिति खराब थी। इसकी खाराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 6 अक्तूबर 2006 के आदेश के अनुसार इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किए गए। बैंक को 14 नवंबर 2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अनेक अनुस्मारकों के बावजूद बैंक को जारी किए गए कारण बताओं नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना गया कि बैंक के पास इस संबंध में कोई जवाब नहीं हैं। चूंकि बैंक के पास इसे पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी ओर इसे पुनरूज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में इसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, होले-अलुर, जि. गडग (कर्नाटक) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जामाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में श्री कल्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, होले-अलुर, जि. गडग (कर्नाटक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.आर.जी.नायर, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलूर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : 10/3/8, नृपथुंगा रोड, बंगलूर-560001. टेलीफोन नंबर : (080) 2229 1696; फैक्स नंबर : (080) 2229 3668/2221 0185.
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1185