रिज़र्व बैंक ने श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया
12 नवंबर 2009 रिज़र्व बैंक ने श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात, सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन, करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्टार, गुजरात राज्य, से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 23 जनवरी 1987 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2008 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए अनुवर्ती सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है एवं अत्यंत नाजुक हुई है। बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक होने और नकदी की अत्यंत कमी के कारण 9 जुलाई 2009 के निर्देश पत्र युबीडी.एनएसबी.सं.डी ड़ी -52/12.21.222/ 2009-10 द्वारा बैंक को 10 जुलाई 2009 को निर्देश जारी किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 23 जुलाई 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना के बैंक के उत्तर की जाँच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई अपेक्षित सक्षम कार्य योजना नहीं थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अतःबैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक नें लाइसेंस रद्द करने का काठोर निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी एन मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380 009. टेलीफोन नंबर : (079) 26589338 फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/699 |