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रिज़र्व बैंक ने श्री महेश सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

26 मार्च 2010

रिज़र्व बैंक ने श्री महेश सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री महेश सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तो के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

सहकारी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक को 16 नवंबर 1999 को लाईसेंस जारी किया गया था। 31 मार्च 2008 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है ।

31 मार्च 2009 की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब तथा अनिश्चित हो गई है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जमाराशि के आहरण पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक को 5 अक्तूबर 2009 के पत्र शबैंवि. केंका. एनएसबी 1सं. डी -71 /12.22.469/ 2009-10 के माध्यम से निर्देश जारी किए ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2009 को बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी और यह देखा गया कि बैंक के पास पुनर्जीवन के लिए कोई सक्षम कार्य योजना नहीं थी। बैंक द्वारा किए गए वित्तीय अनुमान बैंक के पुनरुज्जीवन तथा परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं था। विलयन के लिए भी बैंक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दे पाया।

अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से श्री महेश सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में श्री महेश सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, मुंबई 400018 टेलीफोन नंबर : (022) 24939930-49 सीधी लाईन: (022) 2493 5348 फैक्स नंबर : (022) 2493 5495; ई-मेल

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1289

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