रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र िकिया
13 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात का लाइसेन्स र ि किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2005 को श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को मंजूर किया गया लाइसेन्स र िकर दिया। उक्त बैंक ने ऋण शोधन बंद कर दिया था। बैंक का लाइसेन्स र िकरने वाला आदेश बैंक को 6 सितंबर 2005 को जारी किया गया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने की मांग की गयी है। इस बात का विशिष्टता से ध्यान रखना होगा कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अंतर्गत कवर किया जाता है और वह 1,00,000 रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक उसकी जमाराशियों की चुकौती का हकदार है।
इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये बैंक के निरीक्षणों से बैंक की कार्यशैली में गंभीर त्रुटियां उजागर हुईं। बैंक नकारात्मक निवल मालियत, नकारात्मक सीआरएआर, भारी अनर्जक आस्तियों और जमाराशियों में भारी नुकसान के चलते दिवालिया हो गया था। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनेक मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों का भी उल्लंघन किया था। बैंक को 21 अक्तूबर 2004 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंकों के लिए यथा प्रयोज्य) की धारा 35क के अधीन निर्देशाधीन रखा गया था और अन्य बातों के साथ-साथ उस पर जमाराशियां स्वीकार करने और चुकाने तथा ऋण स्वीवफ्त/नवीकरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर 17 नवंबर 2004 को सहकारी समितियों के पंजीयक ने बैंक के निदेशक मंडल की जगह ले ली। 4 पभ्रवरी 2004 को बैंक को एक नोटिस जारी की गई थी और यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उन्हें जारी किया गया लाइसेन्स क्यों न र िकर दिया जाए। इस कारण बताओ नोटिस का 20 मई 2005 को दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। अत:, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेन्स र िकरने का सबसे कठोर कदम उठाया।
लाइसेन्स र िकिए जाने के अनुसरण में बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित किये जाने के साथ-साथ जमाराशियों की स्वीवफ्ति और चुकौती करने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा समापन क्रियाविधियां प्रारंभ किये जाने के बाद श्री वीतराग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार बीमावफ्त राशि की चुकौती की प्रक्रिया शुरू होगी।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं जिनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता |
शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, पोस्ट बॉक्स सं.1, अहमदाबाद-380009 |
टेलीपभेन नंबर |
(079)2658 - 2360, 3650, 4039, 6019, 7324-25, 7614 और 26589338 |
पैभ्क्स नंबर |
(079) 26584853 |
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पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/323