रिज़र्व बैंक ने सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी का लाइसेंस रद्द किया
25 फरवरी 2009
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रिज़र्व बैंक ने सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी का लाइसेंस रद्द किया
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सुवर्ण नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तो के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। |
अजीत प्रसाद |
प्रबंधक
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प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1375
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