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रिजर्व बैंक बैंक ने दि अहमदाबाद पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात)का लाइसेंस रद्द किया

11 जनवरी 2010

रिजर्व बैंक ने दि अहमदाबाद पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ​कि दि अहमदाबाद पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 08 जनवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 07 जून 1995 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया। मई 2007 को हुए स्नैप जांच से यह प्रकट हुआ कि बैंक नें बीमा कार्य के संचालन करने, ऋण जोखिम, अन्य के संबधं में भारतीय रिर्ज़व बैंक के निदेश/अनुदेश/दिशा-निदेशों का उल्लंघन किया हैं।

31 मार्च 2008 व 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए अनुवर्ती सांविधिक निरीक्षणों से यह पता चला कि बैंक की स्थिति बिगड़ गई है एवं अत्यंत नाजुक हो गई। बैंक की स्थिति नाजुक होने तथा चलनि​​​धि में कमी के कारण 13 मई 2009 के पत्र शबैंवि.एनएसबी.सं.डी–43/12.21.03/2008-9 द्वारा बैंक को निर्देश जारी किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को 06 अक्टूबर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिनांक 07 जून 1995 को जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना पर बैंक के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक नें लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि अहमदाबाद पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि अहमदाबाद पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.एन. मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009.टेलीफोन नंबर : (079) 26589338, फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/968    

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