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रिज़र्व बैंक ने दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया

28 मार्च 2007

रिज़र्व बैंक ने दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया

दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु बैंक का लाइसेन्स हेतु आवेदन अस्वीकार करने का आदेश 27 मार्च 2007 को जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी विकल्पों की जाँच करने के बाद और जमाकर्ताओं की हितों रक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम उपाय के रूप में दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। बैंक द्वारा की जा रही नकदी की सख्त कमी को देखते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 22 जुलाई 2006 के आदेश के अनुसार इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किए गए। इसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंक को 01 नवंबर 2006 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। 31 दिसंबर 2006 की स्थिति के संदर्भ में बैंक की विशेष संवीक्षा से यह पता चला कि इसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है। इसकी जमाराशियाँ कम होती जा रही थीं क्योंकि इसकी चुकता पूँजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक था। चूंकि बैंक के पास इसे पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी और इसे पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेन्स रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि आनन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आनन्द, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती मिथली रामकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, पोस्ट बॉक्स नं.1, अहमदाबाद-380009. टेलीफोन नंबर : (079) 26580512; फैक्स नंबर : (079) 26584853.

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1309

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