रिजर्व बैंक ने दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया
29 मार्च 2010 रिजर्व बैंक ने दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर (गुजरात) दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर(गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक का पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मार्च, 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकार समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को नवम्बर 22, 1986 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया। 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के सावंधिक निरिक्षण के द्वारा बैंक की खराब वित्तीय स्थिति का पता चला। 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए अनुवर्ती सांविधिक निरीक्षणों से यह पता चला कि बैंक की स्थिति बिगड़ गई है एवं अत्यंत खराब हुई है। बैंक की वित्तीय स्थिति अधिक खराब होने तथा बैंक में नकदी संकट के कारण 24 अगस्त 2009 के पत्र शबैंवि.केंका. एनएसबी.सं.डी डी-57/12.21.18/2009-10 द्वारा बैंक को निर्देश जारी किए गए । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को 26 नवम्बर 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिनांक 22 नवम्बर 1986 को जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना पर बैंक के उत्तर की जांच की गयी। बैंक ने यह प्रकट किया कि वर्तमान तथा भविष्य में बैंक खातेदारों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी बैंक उनके साथ विलय करने के लिये आगे नहीं आया। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी। अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक नें लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर(गुजरात)के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि बहादरपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहादरपुर (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी. एन. मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है: डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009. टेलीफोन नंबर : (079) 26589338 फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1308 |