रिजर्व बैंक ने बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान, - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान,
7 मार्च 2007
रिजर्व बैंक ने बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान,
जि. बिदर (कर्नाटक) का लाइसेंस रद्द किया
बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान, जि. बिदर (कर्नाटक) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और कर्नाटक सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
बैंक को बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 18 जनवरी 1997 को लाइसेंस की स्वीकृति दी थी। 31 मार्च 2006 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का सांविधिक निरीक्षण कराया गया जिससे यह पता चला कि बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के कई प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था तथा उसने भारतीय रिज़र्व बैंक के कई दिशानिर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन भी किया था। बैंक की पूंजी और प्रारक्षित निधि (नेटवर्थ) का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक हो गया था। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता को 500/- रुपये तक जमाराशियों की चुकौती पर सीमा के साथ इसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हुए 28 सितंबर 2006 के आदेश के अनुसार बैंक को निर्देश जारी किए गए।
बैंक को 16 अक्तूबर 2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। बैंक द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के जवाब की जाँच की गई और इसे अस्वीकार योग्य पाया गया।
चूंकि बैंक की चुकता पूँजी और प्रारक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक हो गया था तथा इसे पुनरुज्जवित करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव मे बैंक को पुनरूज्जीवित किए जाने की कोई आशा नहीं थी, अत : भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी विकल्पों की जाँच किए जाने के बाद बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में इसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान, जि. बिदर (कर्नाटक) के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम के अनुसार जामाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में बसवकल्यान पत्तन सहकार बैंक नियामित, बसवकल्यान, जि. बिदर (कर्नाटक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में यथापरिभाषित जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी.आर.जी.नायर, उपमहाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलूर से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : 10/3/8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर-560001. टेलीफोन नंबर : (080) 2229 1696; फैक्स नंबर : (080) 2229 3668/2221 0185.
वीरेद्र गिरि
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1209