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रिजर्व बैंक ने दि भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरूच (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया

26 फरवरी 2008

रिजर्व बैंक ने दि भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरूच (गुजरात)
का लाइसेंस रद्द किया

दि भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरुच (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी 2008 को बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकार समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बिमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा इसके पुनर्जीवन किए जाने हेतु सभी विकल्पों की जांच के बाद अन्तिम उपाय के रूप में भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरुच (गुजरात) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया।

31 मार्च 2006 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई। प्रदत्त पूंजी और आरक्षित नकारात्मक हो जाने के कारण जमाराशि का ह्रास होने लगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और नकदी की कमी देखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार 12 जुलाई 2006 को कारोबार समाप्ति से नयी जमाराशियां स्वीकार करने तथा नये ऋण देने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा प्रत्येक जमाकर्ता को देय राशि की सीमा 1000/-रुपये तय की गई। इसके बाद 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के लिए किए गए निरीक्षण से यह पता चला की बैंक की अस्तियों की स्थिति और भी खराब हो गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 16 अकतूबर 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। बैक के पास उसके पुनर्जीवन के लिए सक्षम कार्य योजना नहीं होने तथा बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई आशा नही होने के कारण बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक नें लाइसेंस रद्द करने का कड़ा निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरुच (गुजरात) के जमाकर्ताओं को निपेक्ष बिमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., भरुच (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती मैथिली रामकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद 380 009. टेलीफोन नंबर : (079) 26580512, फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1125

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