RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81680467

रिजर्व बैंक ने दि केम्बे हिन्दु मर्कन्टाईल को-आपरेटिव बैंक लि., खंभातका लाइसेंस रद्द किया

5 जनवरी 2010

रिजर्व बैंक ने दि केम्बे हिन्दु मर्कन्टाईल को-आपरेटिव बैंक लि., खंभातका लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ​कि दि केम्बे हिन्दु मर्कन्टाईल को-आपरेटिव बैंक लि., खंभात, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से  बैंक को  पुनर्जीवन  करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 30, 2009 को कारोबार  की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 27 अगस्त 1986 को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। दिनांक 9 जुलाई 2009 को हुए स्नैप जांच से यह प्रकट हुआ कि बैंक विकट नकदी कठिनाई से गुजर रहा है।

31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए अनुवर्ती सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की स्थिति बिगड़ गई है एवं अत्यंत खराब हुई है। बैंक की वित्तीय स्थिति अधिक खराब होने के कारण 02 सितम्बर 2009 के पत्र शबैंवि.केंका. एनएसबी.सं.डी ड़ी – 61/12.21.44/2009-10 द्वारा बैंक को निर्देश जारी किए गए । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को 10 सितम्बर 2009  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ सूचना पर बैंक के उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास पुनर्जीवन किए जाने की कोई सक्षम कार्य योजना नही थी। अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नहीं थी।  अत:बैंक के जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक नें लाइसेंस रद्द करने का कठोर निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि केम्बे हिन्दु मर्कन्टाईल को-आपरेटिव बैंक लि., खंभात,गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि केम्बे हिन्दु मर्कन्टाईल को-आपरेटिव बैंक लि., खंभात, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी एन मोदी सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद-380009. टेलीफोन नंबर: (079) 26589338; फैक्स नंबर: (079) 26584853; ई-मेल

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/935

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?