भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया
16 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ सघन परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, कर्नाटक से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक के पुनर्जीवन के सभी विकल्पों की जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार बीमित राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी । लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है। जे.डी.देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1135 |