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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

16 फरवरी 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,चाडचान,कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक अर्थक्षम नहीं रह गया है और कर्नाटक सरकार के साथ सघन परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, कर्नाटक से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए 4 सितंबर 1986 को लाइसेंस जारी किया गया था। रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2007 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए उक्त बैंक के सांविधिक निरीक्षण से उसके कार्य-कलापों में कुछ अनहर्ताकारक लक्षणों का पता चला। तदनुसार बैंक के उधार देने संबंधी कार्य-कलापों को प्रतिबंधित करने के लिए उसे परिचालनात्मक अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें केवल मानक ऋणों का नवीकरण करने की अनुमति दी गयी थी तथा नये ऋण देना,परिचालन क्षेत्र में विस्तार,लाभांश घोषित करना आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था।इसके बाद 31 मार्च 2008 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए उक्त बैंक के सांविधिक निरीक्षण से पता चला कि उसकी वित्तीय स्थिति में और भी गिरावट हुई है। इसलिये बैंक पर जारी किए गए परिचालनात्मक अनुदेश आगे भी जारी रखे गए। 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए उक्त बैंक के अद्यतन निरीक्षण से पता चला कि उसकी वित्तीय स्थिति में अत्यधिक गिरावट हुई है। बैंक की कार्य-पद्धति में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में तथा जमाकर्ताओं के हित में, अधिमानी भुगतान से बचने के लिए तथा बैंक की परिसंपत्तियों को बचाए रखने के लिए बैंक को 8 अगस्त 2009 के निदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत निदेशाधीन कर दिया गया था जिसके द्वारा बैंक को ऋण तथा अग्रिम मंज़ूर/नवीकृत करने, निवेश करने, उधार और नई जमाराशि स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जमाराशि के आहरण पर प्रति जमाकर्ता रु. 1000/- की उच्चतम आहरण सीमा निर्धारित कर दी गई थी। उसके बाद लाइसेंस रद्द करने के संबंध में उक्त बैंक को 25 अगस्त 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस के उत्तर में बैंक द्वारा उसके पुनरुज्जीवन के लिए कोई व्यवहार्य योजना प्रस्तुत नही की गयी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा बैंक के पुनर्जीवन के सभी विकल्पों की जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार बीमित राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी ।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि चाडचान श्री संगमेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., चाडचान, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग व्यवसाय" करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री इंद्रनिल चक्रवर्ती, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, बंगलूर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डाक पता: 10/3/8, नृपतुंगा मार्ग, बंगलूर-560001 टेलीफोन (080) 22291696, फैक्स (080) 22293668/22210185, ई-मेल

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1135

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