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रिज़र्व बैंक ने दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद (गुजरात) का लाइसेन्स रद्द किया

11 दिसम्बर 2006

रिज़र्व बैंक ने दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद (गुजरात) का लाइसेन्स रद्द किया

दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 9 दिसम्बर 2006 को कारोबार की समाप्ति पर जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियां वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद (गुजरात) बैंक को पुनरुज्जीवित करने हेतु सभी विकल्पों की जाँच करने के बाद और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेन्स रद्द करने का निर्णय लिया।

नकदी की कमी के कारण बैंक परिपक्व मीयादी जमाराशियों की राशि को वापस लौटाने में असमर्थ थी। अत: बैंक को एक जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के आहरण पर रु.2000 की सीमा लागू करते हुए 3 फरवरी 2003 को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क (सहकारी समितियों पर यथालागू है) के अंतर्गत निदेश जारी किये गये थे। बैंक की 31 मार्च 2006 को वित्तीय स्थिति संबंधी निरीक्षण में उसकी वित्तीय स्थिति में और अधिक गिरावट पायी गयी। बैंक की जमाराशियां समाप्त हो रही थी क्योंकि उसकी चूकतापूंजी और आरक्षित निधि का नकदीकरण मूल्य नकारात्मक था।

रिज़र्व बैंक ने 28 सितम्बर 2006 को बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेन्स क्यों न रद्द किया जाए। चूंकि बैंक के पास उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए व्यवहार्य कार्य योजना नहीं थी और उसे पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का पराकोटी का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने से निक्षेप बीमा योजना में दी गयी शर्तों के अनुसार दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद के जमाकर्ताओं को देय राशि का भुगतान की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि करमसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, करमसाद (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री वी.जी.वेंकटचलपति, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गजर चेंबर्स, आश्रम रोड, पो.बा.सं.1, अहमदाबाद-380009; टेलीफोन नंबर : (079) 26584037; फैक्स नंबर : (079)26584853;

बी.वी.राठोड
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/798

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