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रिज़र्व बैंक ने दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., लक्ष्मेश्वर, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

7 फरवरी 2008

रिज़र्व बैंक ने दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.,
लक्ष्मेश्वर, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., लक्ष्मेश्वर, (कर्नाटक) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और कर्नाटक सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2008 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., लक्ष्मेश्वर, कर्नाटक राज्य को बैंकिंग कारोबार करने के लिए 1 अप्रैल 1997 को लाइसेंस जारी किया था। 31 मार्च 2005 को बैंक की स्थिति के संदर्भ में किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति अस्थिर थी और बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता को देय राशि की सीमा 1000/- रुपये तय की गई।

उसके बाद 31 मार्च 2006 को बैंक की स्थिति के संदर्भ में किए गए निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। 31 मार्च 2007 को स्थिति के संबंध में किए गए अद्यतन निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक की स्थिति की अस्थिरता बनी हुई थी और उसे पूर्व स्थिति में लाना संभव नहीं था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त 2007 को बैंक का लाइसेंस रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर तथा इसे पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी विकल्पों की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि लक्ष्मेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., लक्ष्मेश्वर, (कर्नाटक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एस.नीलकंठन, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलूर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : 10/3/8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर-560001. टेलीफोन नंबर : (080)22291696; फैक्स नंबर : (080) 22293668 / 22210185 अथवा ई-मेल

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1046

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