रिज़र्व बैंक ने महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश का लाइसेन्स रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश का लाइसेन्स रद्द किया
3 मई 2006
रिज़र्व बैंक ने महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश का लाइसेन्स रद्द किया
महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश के अर्थक्षम नहीं रह जाने, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने और सतत अनिश्चितता के चलते जमाकर्ताओं को हो रही असुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 2 मई 2006 को जारी किया। सहकारी समितियों के पंजीयक, मध्य प्रदेश से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1,00,000/- रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियां वापस पाने का हकदार होता है।
हर जमाकर्ता बैंक से अपनी जमाराशियां निकालने के लिए दौड़ रहा था और 24 अक्तूबर 2003 से 18 दिसंबर 2003 के बीच बैंक से 71.94 लाख रुपये की जमाराशियां निकाल ली गईं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई बैंक की लेखा बहियों की संवीक्षा से पता चला कि 18 दिसंबर 2003 की स्थिति के अनुसार बैंक की नकदी की स्थिति बेहद खराब थी। इसकी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति को देखते हुए 25 फरवरी 2004 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों के अधीन रखा गया और जमाराशियों की चुकौती प्रति जमाकर्ता 1000 रुपये तक सीमित कर दी गई। 31 मार्च 2005 को बैंक की स्थिति संबंधी निरीक्षण में उसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट पायी गयी। उसकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि का वसूलीयोग्य मूल्य ऋणात्मक था तथा जमाराशियों का पूरी तरह क्षरण हो गया था। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2005 को बैंक को एक ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया जिसमें उनसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा गया कि बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए उन्हें जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। चूंकि बैंक के पास पुनरुज्जीवित होने संबंधी कोई व्यवहार्य योजना नहीं थी और उसके पुनरुज्जीवित होने की गुंजाईश बहुत ही कम थी, अत: रिज़र्व बैंक ने इसे पुनरुज्जीवित करने के सभी विकल्पों को परखने के बाद बैंक जमाकर्ताओं के हित में इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने संबंधी पराकोटि का निर्णय लिया। इसका लाइसेंस रद्द करने और समापन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश के जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि की अदायगी करने का कार्य शुरू किया जायेगा।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन, मध्य प्रदेश पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री एम.के.राय, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता: शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011. टेलीफोन नंबर : (0755) 2555072. फैक्स नंबर: (0755) 2554515. ई-मेल पता: ubdbhopal@rbi.org.in
विनय प्रकाश श्रीवास्तव
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1414