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रिज़र्व बैंक ने दि रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापूर , महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

2 जनवरी 2008

रिज़र्व बैंक ने दि रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापूर , महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापूर , महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसंबर 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए 18 अगस्त 1986 को लाइसेंस जारी किया था। 31 मार्च 2006 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। इसके बाद, चूँकि बैंक की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई थी 17 जुलाई 2007 के निर्देशन के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता को देय राशि की सीमा 1000/- रुपये तय करने सहित उसके परिचालनों पर प्रतिबंध लगाया गया।

31 मार्च 2007 को बैंक की स्थिति के संदर्भ में किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 1 अगस्त 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी। बैंक के पास उसके पुनरूज्जीवित करने के लिए सक्षम कार्य योजना नहीं थी। पुनरूज्जीवित करने के लिए बैंक के नेट वर्थ को सकारात्मक करने के लिए तथा अपेक्षित विनियामक निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक को पुनरूज्जीवित करने की कोई आशा नही थी। अत : भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापूर , महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि रवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापूर , महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोरा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, गारमेंट हाउस, मुंबई 400 018. टेलीफोन नंबर : (022) 2493 9930-49 सीधी लाइन नंबर (022) 2493 5348; फैक्स नंबर : (022) 2493 5495; ई-मेल : pkarora@rbi.org.in

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/874

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