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रिज़र्व बैंक ने दि समता सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

25 मार्च 2010

रिज़र्व बैंक ने दि समता सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ को ध्यान में रखते हुए कि दि समता सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुजीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तो के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अप्रैल 1987 को बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2006 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह संकेत मिला कि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत 3 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा बैंक को निर्देश जारी किए गए, जिससे उस के कार्य कलायों पर रोक लगायी गई ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 09 अक्तूबर, 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह पूछा गया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत 04 अप्रैल 1987 को उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा भेजे गए उत्तर की जांच की गयी तथा उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधि का प्राप्य मूल्य ऋणात्मक होने तथा सक्षम कार्य योजना के अभाव मे बैंक का पुनर्जीवन किए जाने की कोई आशा नही थी अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि समता सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि समता सहकारी बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम.यशोदा बाई, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : एडिशनल ऑाफसि बिल्डींग, इस्ट हाई कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स 118, नागपुर 440001 टेलीफोन नंबर (0712) 2538696 और 2806670, फैक्स नंबर (0712) 2552896, ई-मेल

 अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1280 

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