RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

115964699

रिज़र्व बैंक ने दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात राज्य) का लाइसेंस रद्द किया

06 दिसम्बर 2006

रिज़र्व बैंक ने दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात राज्य) का लाइसेंस रद्द किया

दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 28 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति पर जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से 1,00,000/- रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

माह सितम्बर 2002 में बैंक ने नकदी की भारी कमी का सामना किया। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक के 12 अक्तूबर 2002 के आदेश के अनुसार बैंक पर निर्देश लागू किये गये।

31 मार्च 2005 की वित्तीय स्थिति के साथ साथ 30 सितम्बर 2005 तक की वित्तीय स्थिति की संवीक्षा करते हुए बैंक का एक सांविधिक निरीक्षण कराया गया। चूंकि बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं पाया गया, अत: लाइसेंस को रद्द किए जाने के लिए 28 दिसम्बर 2005 को बैंक को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया। इस कारण बताओ नोटिस वे संबंध में बैंक का उत्तर संतोषप्रद नही पाया गया है।

अब क्योंकि बैंक के पास इसे पुररुज्जीवित करने के लिए कोई अर्थक्षम कार्य योजना नहींहै और इसे पुररुज्जीवित किए जाने की कोई संभावना नहींहै, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके पुररुज्जीवित किए जाने हेतु सभी विकल्पों की जांच के बाद बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अन्तिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाईसेंस के रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया शुर किये जाने के बाद निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम वे अनुसार सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के जमाकर्ताओं को बीमावृत राशि का भुगतान शुरु किया जायेगा।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि सिंध मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात राज्य) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री वी.जी.वेंकटाचलपथी, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, ला-गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009

टेलीफोन नंबर : (079) 26584037;
फैक्स नंबर : (079) 26584853
इ-मेल पता : ubdahmedabad@rbke.org.ken

पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/771

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?