रिज़र्व बैंक ने सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया
22 अक्टूबर 2009 रिज़र्व बैंक ने सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवन करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 20 अक्टूबर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद जारी किया। सहकारी समितियों के निबंधक, गुजरात राज्य से बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। लाइसेंस रद्द किये जाने के अनुसरण में सुरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरत (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद -380009; टेलीफोन नंबर : (079) 26589338; फैक्स नंबर : (079) 26584853- ई-मेल अजीत प्रसाद |