रिज़र्व बैंक ने दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया
28 दिसंबर 2007
रिज़र्व बैंक ने दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द किया
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, गुजरात सरकार के साथ परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसम्बर 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता नेक्षेप बिमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए 22 दिसंबर 1986 को लाइसेंस जारी किया गया था। 31 मार्च 2007 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के कई प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था और उसने भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन भी किया था। बैंक की पूँजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक हो गया था। बैंक पर 500/- रुपए तक की जमाराशि पर निकासी की सीमा लागू किए जाने सहित 5 फरवरी 2003 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत निर्देश लागू किए गए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 13 जून 2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें 22 दिसम्बर 1986 को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। बैंक द्वारा दिया गया कारण बताओ नोटिस का जवाब अवांछनीय पाया गया।
चूँकि बैंक की चुकता पूँजी और आरक्षित निधि का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक हो गया था और सक्षम कार्य योजना के अभाव में बैंक का पुनरूज्जीवित किए जाने की कोई संभावना नहीं होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में इसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बिमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि तालोद जनता सहकार बैंक लि., तालोद (गुजरात) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती मैथिली रामकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, ला-गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009. टेलीफोन नंबर : (079) 26580512; फैक्स नंबर : (079) 26584853; ई-मेल : mythilir@rbi.org.in
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/853