रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) का लाइसेंस रद्द किया
21 नवम्बर 2006
रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) का लाइसेंस रद्द किया
दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) के अर्थक्षम नहीं रह जाने और नागालैण्ड सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 15 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति पर जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार,नागालैण्ड से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी विकल्पों की जाँच के बाद तथा जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए अन्तिम उपाय के रूप में दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। चूँकि बैंक के वित्तीय मानदंड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण अधिमानता प्राप्त भुगतानों एवं परिसंपत्तियों के अन्य संक्रामण को रोकने के लिए 30 नवम्बर 2004 से बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के निदेश लागू किये गये थे। इसके अंतर्गत नई जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा प्रत्येक जमाकर्ता को केवल 1,000 रुपये की जमाराशि की चुकौती की सीमा लगाई गयी थी। 31 मार्च 2003 को बैंक की स्थिति के संदर्भ में किये गये निरीक्षण में इसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट पाई गई। इसकी जमाराशि में लगातार कमी होती गई क्योंकि प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि का नकदीकरण मूल्य न के बराबर था। तत्पश्चात, रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2005 को बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें उनसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा गया कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए उन्हें दिया गया लाइसेन्स क्यों नहीं रद्द किया जाए। बैंक ने अब तक कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसे पुनरुज्जीवित करने के लिए बैंक के पास कोई सक्षम योजना नहीं होने तथा इसको पुररुज्जीवित करने की आशा बिल्कुल नहीं होने के कारण रिज़र्व बैंव ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक के लाइसेन्स को रद्द करने का निर्णय लिया।
लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिमापुर (नागालैण्ड) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री जोगी मेघनाथ, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार हैः
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पोस्ट बैग नं.120, स्टेशन रोड, पान बजार, गुवाहाटी-781001; टेलीफोन नंबर : (0361) 2637124; फैक्स नंबर : (0361) 2540033
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/694