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भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुमकुर पट्टाना सहकार बैंक नियमित, तुमकुर का लाइसेन्स निरस्त किया है और “तुमकुर पट्टाना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” तुमकुर, कर्नाटक के रूप उसे परिवर्तित करने की अनुमति दी है

21 जनवरी 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुमकुर पट्टाना सहकार बैंक नियमित, तुमकुर का लाइसेन्स निरस्त किया है और
“तुमकुर पट्टाना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” तुमकुर, कर्नाटक - 572 101 के रूप उसे
परिवर्तित करने की अनुमति दी है

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दिनांक 02 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा तुमकुर पट्टाना सहकार बैंक नियमित, तुमकुर, कर्नाटक को “तुमकुर पट्टाना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड” तुमकुर, कर्नाटक - 572 101 के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुमकुर पट्टाना सहकार बैंक नियमित, तुमकुर, कर्नाटक को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त दिनांक 01 फरवरी 2000 का लाइसेन्स दिनांक 20 जनवरी 2020 के प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इससे बैंक के लिए यह बाध्यकारी हो गया है कि वह तत्काल प्रभाव से, गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करना बंद करने सहित, उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के दायरे में आने वाला ‘बैंकिंग का कारोबार’ भी बंद कर दें। साथ ही, बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि सोसाइटी के रूप में उसके परिवर्तन के बावजूद स्वयं के पास धारित गैर-सदस्यों की अदा न की गई/दावा-रहित जमाराशियों की मांग की जाने पर उनका भुगतान किया जाए।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1753

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