भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द
29 जुलाई 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। निबंधक, सहकारी समितियां,महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बैंक को एक प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए 9 सितंबर 1986 को लाइसेंस मंज़ूर किया गया था। 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से पता चला कि उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। बैंक पर कुछ परिचालनात्मक प्रतिबंध लागू किये गये । 31 मार्च 2008 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण में देखा गया की उसकी वित्तीय स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। तद्नुसार उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत 29 जनवरी 2009 के पत्र के माध्यम से सभी समावेशित निदेश जारी किए गए थे जिसमें प्रति जमाकर्ता रु. 1000/- की जमाराशि की आहरण सीमा निर्धारित की गई थी। रिजर्व बैंक ने 9 फरवरी 2009 को बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत 09 सितंबर 1986 को उसे जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और बैंक के समापन की कारवाई शुरू की जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तथा बैंक के पास कोई सक्षम पुनरुज्जीवन या विलयन योजना भी नही थी । 31 मार्च 2008 तक बैंक की खराब वित्तीय स्थिति तथा बैंक के पास किसी विलयन योजना के अभाव को देखते हुए बैंक के पुनरुज्जीवन की संभावना दूर-दूर तक नहीं थी। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेंस रद्द होने तथा परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिरज, जिला सांगली, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अनुसार बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज,जिला सांगली, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित "बैंकिंग कारोबार" करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है। इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के. अरोरा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क का विवरण नीचे दिया गया है: डाक पता: शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेट हाउस, वरली,मुंबई - 400018 टेलीफोन सं. :(022) 24939930-49,सीधी लाइन :(022) 24935348 फैक्स सं.:(022) 24935495 ई-मेल अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/156 |