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रिज़र्व बैंक ने तंदुर महिला को-आपरेटिव बैंक लि., तंदुर - आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

7 सितंबर 2011

रिज़र्व बैंक ने तंदुर महिला को-आपरेटिव बैंक लि., तंदुर - आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

इस तथ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए कि तंदुर महिला को-आपरेटिव बैंक लि., तंदुर (आंध्र प्रदेश) के अर्थक्षम नहीं रह जाने, वास्‍तव में निकट भविष्‍य में उसे पुनरुज्‍जीवित करने की कोई गुंजाइश न रहने, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असु़विधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अगस्त 2011 को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश 22 अगस्त 2011 को जारी किया गया। निबंधक, सहकारी समितियॉ, आंध्र प्रदेश से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

21 जून 2000 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया था। 30 सितंबर 2003 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के अनुसार बैंक को ग्रेड III में वर्गीकृत किया गया था। बैंक का अंतिम निरीक्षण 31 मार्च 2008 की वित्तीय स्थिति के लिए किया गया। निरीक्षण निष्कर्षो से यह पता चाला कि:

i) बैंक ने अपने कार्यकलापों को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किए।

ii) बैंक का सकल एनपीए सकल अग्रिमों के 27.6% हो गया।

iii) संचित हानि 5.52 लाख हो गयी।

लेखा बहियां जैसे संतुलन पत्र, सामान्य लेजर, सहायक बहियॉं आदि उपलब्ध न होने के कारण 31 मार्च 2009 से आगे का निरीक्षण नहीं हो सका और अत: बैंक की वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

नवंबर 2008 से बैंक विभिन्न सांविधिक विवरणियां तथा अन्य विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहा था। कई बार अनुस्मारक भेजाने के बावजूद बैंक ने उसका कोई जावाब नहीं दिया तथा निधि का दुर्विनियोजन किया। आंध्र प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1964 की धारा 51 के अंतर्गत सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा की गयी जॉच में इस बात की पुष्टि की गयी कि 40.52 लाख का दुर्विनियोजन किया गया है। इस बात की भी पुष्टि की गयी कि बैंक के कारोबार की अव्यवस्था में स्टाफ सदस्य शामिल है।

लिखत बार-बार वापस लौटाने तथा समाशोधन गृह में पर्याप्त राशि न रखने के कारण स्थानीय समाशोधन गृह में बैंक की सदस्यता रद्द की गयी थी। इसके अलावा अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने न्यूनतम सीआरआर की अपेक्षा पूर्ण नहीं की। बैंक उसके वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं को उनके दावे प्राप्त होने पर पूर्ण राशि भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहा। बैंक की वित्तीय स्थिति के कारण पुनरुज्‍जीवन की कोई संभावना नहीं रही तथा बैंक को बैंकिग कारोबार करने के लिए अनुमति जारी रहने देने से जानहित पर प्रतिकुल प्रभाव की पूरी आशंका है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 3 मई 2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। बैंक ने स्‍वयं यह स्वीकार किया कि बैंक का पुनरुज्‍जीवन संभव नहीं है। सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए कोई ठोस योजना के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से तंदुर महिला को-आपरेटिव बैंक लि., तंदुर (आंध्र प्रदेश) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में तंदुर महिला को-आपरेटिव बैंक लि., तंदुर (आंध्र प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू।) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री आर.एन.दाश, महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानु़सार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004, टेलीफोन नंबर : (040) 23234920, फैक्स नंबर : (040) 23235891, ई-मेल.

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/369

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