रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 50,000/- कर दी
05 नवंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया कि पूर्व में स्वीकृत ₹ 40,000 सहित आहरण की सीमा को पुनः बढ़ाकर ₹ 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) कर दिया जाए। उपरोक्त छूट के साथ बैंक के 78% से अधिक जमाकर्ता अपने खातों से अपनी पूरी शेष राशि आहरित कर सकेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि जमाकर्ताओं को बैंक के अपने एटीएम से ₹ 50,000 की निर्धारित सीमा के भीतर आहरण करने की अनुमति दी जाए। इससे आहरण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक बारीकी से स्थिति की निगरानी कर रहा है और बैंक निरंतर रूप से जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1110 |
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