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रिज़र्व बैंक ने कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाया

26 जुलाई 2007

रिज़र्व बैंक ने कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॅथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये मात्र) का दण्ड लगाया। प्रत्येक 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का दण्ड निम्नलिखित दो उल्लंघनों के लिए लगाया गया है:

i. कतिपय खातों के खोले जाने और परिचालित करते समय अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों तथा काला धन आशोधन मानकों का पालन नही करने; और

ii. अनियमितताओं का पता लगाने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। बैंक द्वारा दिए गए जवाब की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि उल्लंघन पूरी तरह से साबित हुए हैं और तद्नुसार उन पर दण्ड लगाया गया।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/133

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