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भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 : आरक्षित नकदी निधि अनुपात से संबंधित प्रावधान

13 अप्रैल 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 : आरक्षित नकदी निधि अनुपात से संबंधित प्रावधान

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम 26) की धारा 3 को अधिसूचित किया है और अप्रैल 2006 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित किया है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 3 लागू होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 2006 की धारा 3 निम्नलिखित को हटाए जाने का प्रावधान करती है :

  • डभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की उप.धारा 42(1ए) के संशोधन द्वारा भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में अनुसूचित बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जानेवाली आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) पर प्रारंभिक और ऊपरी सीमा।
  • डभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की उप.धारा 42 (1बी) को हटाते हुए पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों (अर्थात् सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात के बीच आरक्षित नकदी निधि की राशि) पर ब्याज भुगतान के प्रावधान।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन क्षेत्रों में जहाँ इस अधिसूचना के अनुपालन में कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है। तद्नुसार,

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 30 मार्च 2007 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी तथा संबंधित अधिसूचनाओं और परिपत्रों में यथा उल्लिखित एक औसत दैनिक आधार पर 13 अप्रैल 2007 को समाप्त पखवाड़े के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 6.0 प्रतिशत, 14 अप्रैल 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े के दौरान अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं का 6.25 प्रतिशत और 28 अप्रैल 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े के दौरान अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं का 6.5 प्रतिशत बनाए रखें।
  • किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात का आधार अबतक निवल माँग और मीयादी देयताओं का संबंध आनेवाले दूसरे पखवाड़े के रिपोर्टिंग शुक्रवार से होता था।
  • बैंकों से अपेक्षित है कि वे जैसा कि वर्तमान में होता है, पखवाड़े के दौरान दैनिक आधार पर किसी पखवाड़े के लिए अपेक्षित औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात की राशि के न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि बनाए रखें।
  • यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान आरक्षित नकदी निधि अनुपात छूट पर यथास्थिति बनायी रखी जाए जो अगले परिवर्तन तक जारी रहेगी।
  • संशोधन के अनुपालन में अब तक 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा अब लागू नहीं है।
  • संशोधन के अनुरूप, 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

समुचित अधिसूचनाएँ अलग से जारी की जा रही हैं।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1405

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