भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
13 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 13 अगस्त 2021 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला- रायगढ़), महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' व्यवसाय, जिसमें जमाराशियों को स्वीकार करने और जमा राशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है । 3. लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के साथ, करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल (जिला - रायगढ़), महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार चलायी जाएगी। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 95% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमाराशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत डीआईसीजीसी से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/698 |