भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
29 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 28 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि :
2. इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार जिसमें जमाराशि को स्वीकार करना और जमाराशि का पुनर्भुगतान शामिल है, करने पर प्रतिबंध है। 3. लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार, शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, 99% से अधिक जमाकर्ता निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा पूर्ण रूप से बीमाकृत हैं। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमाराशि का ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र) की मौद्रिक सीमा तक की जमाराशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1019 |