भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक के लाइसेंस को रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक के लाइसेंस को रद्द किया
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें।
रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है।
3. परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.93% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार है। 30 सितंबर 2023 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के अंतर्गत कुल बीमाकृत जमाराशि में से ₹ 224.53 लाख का भुगतान कर दिया है।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023 -2024/1671 |