भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
8 दिसंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराड जनता सहकारी बैंक लि., भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 7 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को 7 दिसंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक 07 नवंबर 2017 से सभी समावेशी निदेशों के अधीन था। सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि :
2. इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, दि कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार जिसमें जमाराशि को स्वीकार करना और जमाराशि का पुनर्भुगतान शामिल है, करने पर प्रतिबंध है। 3. लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिसमापन पर, हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों और शर्तों के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपए मात्र) की मौद्रिक सीमा तक उनकी जमाराशि की चुकौती का अधिकार है। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि का पूरा भुगतान मिलेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/744 |