भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है
18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है क्योंकि :
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित “बैंकिंग” कारोबार, जिसमें जमाराशि स्वीकार करना और अदा करना भी शामिल है, करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त / रद्द की जाती है। 3. लाइसेंस रद्द करने के बाद और परिसमापन के कार्य शुरू होने के अनुक्रम में लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार राशि अदा की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के दौरान प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य नियम व शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से रु.1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तक की जमा राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/766 |