भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया
11 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 11 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है क्योंकि :
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित “बैंकिंग” कारोबार, जिसमें जमाराशि स्वीकार करना और जमाराशि की चुकौती करना भी शामिल है, करने की अनुमति को समाप्त / रद्द की जाती है। 3. लाइसेंस के रद्दीकरण और परिसमापन के कार्य शुरू होने के साथ वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) तक की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी चुकौती मिलेगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/924 |