भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया
7 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज दिनांक 1 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा “श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड़, पुणे को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' व्यवसाय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है। 3. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99% से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 18 मई 2022 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के ₹9.42 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/495 |